चाईबासा की सीजेएम अदालत ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने एक पॉलिसी धारक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ₹1.28 लाख हड़पने के जुर्म में दीपक कुमार गुप्ता को 4 साल और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई है.
एलआईसी (LIC) धोखाधड़ी मामले में पति-पत्नी को जेल

