पैन कार्ड को ₹1,000 जुर्माने के साथ आधार से लिंक करने का अंतिम मौका

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इनऑपरेटिवजिन नागरिकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था, उनके पैन कार्ड अब पूरी तरह से ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) हो चुके हैं। इसके कारण लोगों को बैंक अकाउंट खोलने, आईटीआर (ITR) दाखिल करने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयकर विभाग के अनुसार, निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा चालू करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ₹1,000 की लेट फीस (जुर्माना) जमा करनी होगी और आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट डालनी होगी, जिसे एक्टिवेट होने में करीब 30 दिनों का समय लग रहा है।

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