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वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी दिन (31 जुलाई) है. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने आज रात 12 बजे तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन्हें बाद में भारी जुर्माने (लेट फीस) का सामना करना पड़ेगा. ई-फाइलिंग पोर्टल पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण टैक्सपेयर्स को समय से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.




